Supreme Court News: कुत्ते के काटने पर राज्य सरकार को करना होगा भुगतान
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुत्ते के काटने और किसी बच्चे, बड़े या बूढ़े व्यक्ति की मौत या चोट लगने पर वह भारी मुआवजा मांग सकता है। जिसका भुगतान राज्य सरकार को करना होगा। यह बात जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले में सुनवाई के दौरान बोली है।
सरकार पर साधा निशाना (Supreme Court News)
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 75 साल से सरकारों ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए कुछ भी नहीं किया है। अदालत ने यह भी कहा है कि इस लापरवाही के लिए वह राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराना चाहती है। पीठ ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इसके लिए उनसे जवाब तलब करें।
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खाना खिलाने वाले लोगों की जिम्मेदारी
इसके अलावा जस्टिस विक्रम नाथ ने यह भी कहा कि उन सभी लोगों की जिम्मेदारी और जवाबदेही है जो दावा करते हैं कि वह कुत्ते को खाना खिला रहे हैं। उनकी रक्षा करें और उन्हें घर ले जाएं। उन्हें अपने परिसर में, अपने घर में रखें। उन्हें हर जगह कूड़ा क्यों फैलाना चाहिए और लोगों को डराना और काटना, जिस की मौत हो।
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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सवाल (Supreme Court Latest News)
सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से पूछा कि जब 9 साल के बच्चे को आवारा कुत्ते मार देते हैं, जिन्हें कुत्ता प्रेमी संगठन खाना खिला रहे हैं। तो किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? पीठ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस कोर्ट को अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और क्या चीजों को होने देना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे पास केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से गंभीर सवाल हैं। वह उन्हें कब सुनेंगे। साथ ही यह भी कहा कि जानवरों से इंसानों को होने वाले दर्द का क्या। अगर जानवर इंसानों पर हमला कर दें तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा।

