Uttarakhand News: ब्ला-ब्ला पर उत्तराखंड में बैन की तयारी हुई शुरू
Uttarakhand News: मुरादाबाद के मूंढापांडे में एक भीषण सड़क हादसा हुआ। जिसमें हल्द्वानी के चार लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। सभी लोग कार शेयरिंग प्लेटफार्म ब्ला-ब्ला से कार बुक कर के मुरादाबाद गए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार कार चालक की गलती की वजह से दुर्घटना हुई थी। इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने ब्ला-ब्ला के संचालन बंद करने की तैयारियां तेज कर दी है। उत्तराखंड परिवहन विभाग ब्ला-ब्ला प्लेटफार्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए काम कर रहा है।
ब्ला-ब्ला पर उत्तराखंड में बैन (Uttarakhand News)
विभागीय स्तर पर कानूनी परीक्षण शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा शासन को प्रारंभिक रिपोर्ट भी भेज दी गई है। अगर कंपनी की तरफ से संचालन संबंधित स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो उत्तराखंड में इसकी सेवाओं पर रोक लग सकती है।
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यात्रियों की सुरक्षा व जिम्मेदारी किसकी?
हादसे के अधिकारियों ने अहम मुद्दा उठाया है। उनके अनुसार ब्ला-ब्ला के माध्यम से निजी वाहन लगातार व्यावसायिक उपयोग में इस्तेमाल किया जा रहे हैं। इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक परमिट, व्यावसायिक बीमा और स्थानीय पंजीकरण भी जरूरी है। अगर हादसे की स्थिति में यात्रियों को कुछ हो जाता है तो उनकी सुरक्षा और जिम्मेदारी किसकी होगी। मुरादाबाद में हुए हादसे ने यह सभी सवाल खड़े कर दिए हैं।
पहले भी किया था सवाल (Uttarakhand News Today)
परिवहन विभाग ने पहले भी कंपनी प्रबंधन को ईमेल के जरिए नोटिस भेजा था। जिसमें उन्होंने पूछा था कि उत्तराखंड में किस वैधानिक अनुमति के आधार पर निजी वाहनों से भुगतान लेकर यात्रियों को सेवा दी जा रही है। जिसका संतोषजनक जवाब अभी तक विभाग को नहीं मिल पाया। इसके बाद परिवहन विभाग ने ऐसे प्लेटफार्म के खिलाफ कार्रवाई का प्रारूप तैयार करना शुरू किया है।
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जरूरी चीज स्पष्ट नहीं
सैकड़ो कारें रोजाना उत्तराखंड के अंदर और राज्य से अन्य जगहों में संचालित हो रही है। इन वाहनों में यात्रियों का सत्यापन, चालक का व्यवसायिक रिकॉर्ड और बीमा स्थिति सही से स्पष्ट नहीं होती। ऐसा होने की वजह से प्रशासनिक कार्रवाई हादसों के समय जटिल हो जाती है। अगर कोई निजी वाहन को व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल कर रहा है तो उसे व्यावसायिक श्रेणी में माना जाएगा। अगर ऐसे में बिना परमिट के संचालन होगा तो यह नियम उल्लंघन की श्रेणी में आता है।

