नैनीताल

Uttarakhand High Court: पॉक्सो के आरोपियों को मिली जमानत

Uttarakhand High Court: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट देहरादून के द्वारा नाबालिक के साथ दुराचार करने के दो आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की है। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने दोनों आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली है। रिहा होते समय दोनों को अपने दो-दो व्यक्तिगत (Uttarakhand High Court) जमानती भी पेश करने होंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 26 जून को होगी। 

फास्ट्रेक कोर्ट ने सुनाई थी सजा

आरोपियों को अपर जिला सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक/ पॉक्सो कोर्ट देहरादून ने 22 अगस्त 2023 को आईपीसी की धारा 363, 366A, 506, 120B व यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत बीस-बीस साल की सजा और दस दस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया था। साथ ही जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह (nainital news) का अतिरिक्त कारावास देने की सजा सुनाई थी। आरोपियों ने इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। अपील में कोर्ट से प्रार्थना की गई थी कि उन्हें अपील के निस्तारण होने तक जमानत पर रिहा किया जाए, जिस पर कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।

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साल 2018 से चल रहा है मामला (Nainital News)

पुरे मामले के अनुसार नाबालिग के परिजनों ने देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज थी। जिसमें लिखा था कि नाबालिग घर से 14 अक्टूबर 2018 को अचानक गायब हो गई थी। परिजनों ने पुलिस से नाबालिग की खोजबीन की गुहार लगाई। परिजनों ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना बहला फुसलाकर की है। इन दोनों का उनके घर आना जाना रहता था। इसके बचाव में एक आरोपी की तरफ से अपने बयान में कहा था कि वे दोनों रिलेशन में हैं। हमने उसे नहीं बुलाया, वह खुद आई थी। वहीं सरकार की तरफ से कहा गया कि लड़की उस समय बालिग है। बयानों में विरोधाभास होने के कारण कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। 

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