Haridwar Crime: 10 साल बाद डबल मर्डर केस के अपराधियों को मिली सजा
Haridwar Crime: हरिद्वार स्थित ज्वालापुर के बहुचर्चित डबल मर्डर कांड के आरोपियों को दोषी पाया गया है। अदालत ने दोषियों को आजीवन कारावास और पांच लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी और विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी एक्ट धर्मेश कुमार ने जानकारी दी की 3 अक्टूबर 2015 को डबल मर्डर हुए थे।
क्या है पूरा मामला? (Haridwar Crime)
दरअसल, 3 अक्टूबर 2015 की रात को करीब 9:30 बजे कड़च्छ (haridwar latest news) ज्वालापुर निवासी पंकज अपने दोस्त कार्तिक और रोहित के साथ पैदल शास्त्रीनगर मार्केट की तरफ जा रहा था। इस दौरान रास्ते में आरोपी आशीष मेहता अपने पिता की दुकान के बाहर भाई चिन्नू मेहता, महेश मेहता, सचिन, अरुण और कुछ अन्य लोगों के साथ खड़ा था। आरोप था कि सभी हमलावरों ने पुरानी कहासुनी के कारण पंकज और उसके दोस्तों को देखते ही गाली गलौज करनी शुरू कर दी थी।
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पुरानी रंजिश के चलते की हत्या
पंकज ने जब गाली गलौज को टालने की कोशिश की तो आरोपियों ने चाकू और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में पंकज और कार्तिक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि रोहित गंभीर रूप से घायल हुआ था। घटना के समय कई लोग इकट्ठे हो गए थे। लोगों को देख आरोपी धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए थे। पंकज के पिता ने उसी रात ज्वालापुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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एक आरोपी की मृत्यु (Haridwar Crime News)
पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों आशीष मेहता, महेश मेहता और अरुण के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान महेश मेहता की मौत हो गई थी। जिसकी वजह से उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई। एक आरोपी के किशोर होने की वजह से उसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में की गई। आशीष मेहता और अरुण को हत्या, जानलेवा हमला और गाली गलौज करने का दोषी पाया गया। इसके बाद न्यायालय ने हत्या के लिए आजीवन कारावास और 5.30 लाख (haridwar news today) रुपए जुर्माना, जानलेवा हमले के लिए 10 वर्ष की कैद और ₹5000 जुर्माना तथा गाली गलौज के लिए एक महीने की कैद और ₹500 जुर्माना की सजा सुनाई है।