Haridwar Crime: पुलिस पर लगे हत्या के आरोप! निर्णय के खिलाफ
Haridwar Crime: रुड़की के माधोपुर गांव में वसीम की मौत मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, हरिद्वार की अदालत ने गोवंश संरक्षण स्क्वाड के प्रभारी समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इसकी पुष्टि एक पुलिस अधिकारी ने की है।
क्या है पूरा मामला? (Haridwar Crime)
दरअसल, गोवंश संरक्षण स्क्वाड (roorkee news) के प्रभारी शरद सिंह को पिछले साल 25 अगस्त को सूचना मिली थी कि एक युवक गोकशी के बाद स्कूटर पर प्रतिबंध मांस ले जा रहा है। सूचना मिलने के बाद उन्होंने कांस्टेबल सुनील सैनी, प्रवीण सैनी और तीन अन्य लोगों के साथ गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव में छापा मारा था। पूरी घटना में पुलिस को आता देख वसीम स्कूटर छोड़कर तालाब में कूद गया था। अगले दिन उसका शव तालाब में मिला था।
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पुलिस पर लगे हत्या के आरोप
वसीम के परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने वसीम (waseem case roorkee) को मारकर तालाब में फेंक दिया था। गोवंश संरक्षण स्क्वाड पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिजनों ने केस दर्ज करने की मांग की पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। बाद में इस मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी गई थी। इसके अलावा वसीम के परिवार के अन्य व्यक्ति ने कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार अविनाश श्रीवास्तव की अदालत में भी गुहार लगाई थी।
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निर्णय के खिलाफ अपील करेगी पुलिस (Haridwar Crime News)
इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने मामले में सुनवाई के पश्चात गोविंद संरक्षण स्क्वाड प्रभारी शरद सिंह, कांस्टेबल सुनील सैनी, प्रवीण सैनी और तीन अन्य अज्ञात लोगों (haridwar news today) पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए हैं। मुकदमा दर्ज होने के बाद 24 घंटे में एफआईआर की कॉपी कोर्ट में पेश करने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही मामले की विवेचना सीओ स्तर के अधिकारी से करने के आदेश दिए गए हैं। इस निर्णय के खिलाफ पुलिस भी अपील करने की तैयारी में है।