हरिद्वार

Haridwar News: सरकार द्वारा करवाया जा रहा खनन- मातृ सदन हरिद्वार

Haridwar News: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर और कुंभ मेला क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे हो रहे अवैध खनन के खिलाफ मातृ सदन हरिद्वार की जनहित याचिका पर सुनवाई की है। इस मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रवींद्र मैथानी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने अगली सुनवाई की तिथि 23 जून की तय की है।

मातृ सदन ने दायर की याचिका (Haridwar News)

मातृ सदन (haridwar news) की तरफ से ऐसा कहा गया कि कोर्ट और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हरिद्वार में चल रहे 48 स्टोन क्रशरों को 2017 में ही बंद करने के निर्देश दे दिए थे। हालांकि, यह बंद भी हो गए थे लेकिन उन्हें बाद में बिना किसी कोर्ट के अनुमति के द्वारा से खोल दिया गया। राज्य के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने इन्हें खोलने की अनुमति नहीं दी जो महाधिवक्ता की राय से संचालित हुए।

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स्टोन क्रेशर मालिक ने क्या कहा?

इस बीच तीन स्टोन क्रेशर स्वामियों (haridwar ganga river illegal mining) की ओर से उन्हें भी पक्षकार बनाए जाने के प्रार्थना पत्र की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पर्यावरण की दृष्टि से गंगा से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्टोन क्रेशर लगाने की अनिवार्यता बताई है। उन्होंने मामले में कोर्ट को बताया कि किसी उद्योग को बंद करने से पहले उसे नोटिस देना जरूरी है। इसी मुद्दे को लेकर अब कोर्ट 23 जून को सुनवाई करेगी।

आर्मी नहीं कर सकती पुलिसिंग (Haridwar Latest News)

क्रेशर स्वामियों ने कोर्ट को बताया कि आर्मी की एक बटालियन पर्यावरण और जल स्रोतों को बचाने के लिए काम कर रही है। लेकिन वह नदियों में हो रहे अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिसिंग का काम नहीं कर सकती है।

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, मामले के अनुसार हरिद्वार मातृ सदन ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार में रायवाला से भोगपुर के बीच गंगा नदी में नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध खनन किया जा रहा है। जिस वजह से नदी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है की गंगा नदी में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाई जाए जिससे गंगा नदी के अस्तित्व को बचाया जा सके।

सरकार द्वारा करवाया जा रहा खनन (ganga illegal mining)

याचिकाकर्ता का कहना है कि खनन कुंभ क्षेत्र में भी किया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया है कि केंद्र सरकार ने गंगा नदी को बचाने के लिए एनएमसीजी बोर्ड गठित किया है। जिसका मुख्य उद्देश्य गंगा को साफ करना और उसके अस्तित्व को बचाकर रखना है। संस्था द्वारा राज्य सरकार को बार-बार आदेश भी दिए गए हैं कि उक्त स्थान पर खनन को रोक दिया जाए। लेकिन इसके बाद भी सरकार द्वारा लगातार खनन का काम करवाया जा रहा है।

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