नैनीताल

Nainital High Court: हरक सिंह रावत को हाईकोर्ट से मिली राहत

Nainital High Court: कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत को उत्तराखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। दरअसल, नैनीताल हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय के आदेश पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने ईडी और अन्य पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के भी निर्देश दिए हैं। इस मामले (Nainital High Court) पर अगली सुनवाई 14 मई को होगी।

70 करोड़ की जमीन का है मामला (Nainital News)

न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने 20 जनवरी को श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की 70 करोड़ की 101 बीघा भूमि की अंनतीं कुर्की के आदेश दिए थे। इसमें दो इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस का संचालन होता है। 

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ट्रस्ट का संचालन हरक के परिवार के पास

प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप था कि ट्रस्ट का संचालन हरत सिंह रावत के परिवार और दोस्तों के पास है।ईडी का यह भी आरोप था कि हरक की पत्नी दीप्ति रावत ने साजिश के तहत मामूली कीमत पर जमीन खरीदी थी। इस आदेश को ट्रस्ट की ओर से याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। 

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कोर्ट ने उठाई एड पर सवाल (Nainital High Court)

एकलपीठ ने निर्णय देते हुए कहा कि इस मामले में पीएमएलए की धारा 5 (1) बी का अनुपालन नहीं किया गया है। यह धारा अनंतिम कुर्की (interim attachment) के आदेश के लिए प्रावधान करती है, जिसमें प्राधिकरण को यह साबित करना होता है कि अपराध की आय को छुपाया, स्थानांतरित या निपटाया गया है। कोर्ट ने ईडी के कुर्की के आदेश पर रोक लगाते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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