Nainital High Court: पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने पर सुनवाई जारी
Nainital High Court: उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य में चल रही 2000 पदों पर पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा छूट मामले को लेकर सुनवाई की है। जिसमें राज्य सरकार ने भी अपना विस्तृत जवाब पेश किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को की जाएगी। यह सारा मामला पुलिस भर्ती प्रक्रिया (Nainital High Court) में उम्र सीमा न बढ़ाने को लेकर है।
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में क्या कहा?
हाईकोर्ट (increase police recruitment age limit) में अपने जवाब में राज्य सरकार ने कहा कि 2023 में तत्कालीन डीजीपी ने राज्य सरकार को पत्र भेज कर कहा था कि पुलिस भर्ती की उम्र बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी जाए। इस पत्र का संज्ञान लेते हुए सरकार ने आयु सीमा बढ़ाने के लिए एजेंसी से कहा। लेकिन, भर्ती कार्य में जुटी एजेंसी की तरफ से कहा गया की आयु सीमा बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। आयु सीमा बढ़ाने से उनकी शारीरिक दक्षता में कमी आएगी। लिहाजा आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाए। इसमें कई उदाहरण भी दिए गए।
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चयन प्रक्रिया का परिणाम नहीं होगा घोषित
इससे पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट (nainital news) में कहा गया था कि चयन प्रक्रिया जारी रहेगी। लेकिन, चयन प्रक्रिया का परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। बिना कोर्ट के आदेश के मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च की तिथि नियत की। सुनवाई के दौरान सचिव गृह व पुलिस महानिदेशक मामले की स्थिति से अवगत कराने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट के सम्मुख अपने तथ्य रखें।
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चमोली निवासी व्यक्ति ने दायर की याचिका
चमोली निवासी रोशन सिंह ने याचिका दायर (PIL) की थी। उनका कहना था की पुलिस विभाग में जिला रिजर्व पुलिस, आरपीएसी आईआरबी के लिए 20 अक्टूबर 2024 को यूकेएसएसएससी ने 2000 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की। जिसकी चयन प्रक्रिया अभी भी जारी है। इस विज्ञप्ति में 1550 नए पद और 450 पद 2021 से 22, 2022 से 23 के रिक्त पड़े पदों को भी शामिल किया गया। याचिका में कहा गया कि पूर्व में भर्ती नहीं होने के कारण उनकी उम्र अधिक हो गई है। जिसकी वजह से उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए आयु सीमा में छूट दी जाए। इसके अलावा पुलिस भर्ती के लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वह 18 से 22 वर्ष है। उसमें भी संशोधन किया जाए।