क्राइमनैनीताल

Nainital News: नाबालिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा

Nainital News: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नाबालिक के साथ हुए यौन शोषण के आरोपी ठेकेदार उस्मान खान के जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की है। पूरे मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रखा है।

आरोपी ने क्या कहा? (Nainital News)

सुनवाई में आरोपी उस्मान की तरफ से कहा गया है कि पीड़िता के 6 बार बयान लिए जा चुके हैं। उन सभी बयानों में विरोधाभास लग रहा है। जिस समय यह घटना हुई उसे समय लाइट थी या नहीं यह तक साबित नहीं हो पाया है। राज्य सरकार का कहना है कि इस पूरे मामले में ट्रायल जारी है। साथ ही कई गवाहों के बयान भी हो चुके हैं।

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ट्रायल को निस्तारित करने के आदेश

राज्य सरकार का कहना है कि ट्रायल को तुरंत निस्तारित करने के आदेश दिए जाएं। हालांकि, कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया है। आज की सुनवाई न्यायमूर्ति आलोक कुमार मेहरा की खंडपीठ में हुई है।

क्या है पूरा मामला? (Nainital News Today)

दरअसल, मामले के अनुसार आरोपी उस्मान के खिलाफ आरोप है कि उसने एक 12 साल की नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। जब बच्ची ने परिजनों को बताया तो उन्होंने नैनीताल के मल्लीताल थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। स्थानीय लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया था। हालात इतने खराब हो गए थे की आक्रोशित भीड़ में तोड़फोड़ भी की थी। पुलिस ने उस दौरान किसी तरह से माहौल को शांत करवाया था और हालात पर काबू पाया था।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी उस्मान को हिरासत में ले लिया था। साथ ही गुस्सा ही भीड़ को शांत करने के लिए आश्वासन दिया था की जांच होने के बाद उस्मान को हिरासत में लिया जाएगा। इसके अलावा आरोपी को जांच के बाद सजा मिलेगी। हालांकि, तब से आरोपी जेल में बंद है।

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पिछली बार नहीं मिली कोई राहत

कुछ दिनों पूर्व भी आरोपी उस्मान को नैनीताल कोर्ट से सुनवाई के बाद कोई राहत नहीं मिली थी। इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उस्मान को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उसने उस दौरान हाईकोर्ट में कहा था कि उसने किसी नाबालिक के साथ दुष्कर्म नहीं किया है। जब मामला सोशल मीडिया में आया तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके ऊपर लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत है और उसे रिहा कर देना चाहिए।

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