Nainital Police: हाईकोर्ट ने नैनीताल पुलिस को लगाई फटकार!
Nainital Police: राज्य के बनभूलपुरा हिंसा केस में नैनीताल पुलिस को नैनीताल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। 8 फरवरी 2024 की घटना के दिन गोली लगने से हुई मौत पर पुलिस ने जांच रिपोर्ट फाइल की लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने पुलिस की किरकिरी कर दी। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने ऐसी जांच पूरे भारत में कहीं नहीं की होगी। यह बात कोर्ट ने पुलिस की तारीफ नहीं बल्कि बेइज्जती करते हुए कही है। कोर्ट ने अधिकारियों को कहा है कि वह 18 जून को अदालत (Nainital News) में अपना पक्ष जरूर रखें। कोर्ट ने इस पूरी जांच रिपोर्ट को डीजीपी उत्तराखंड और गृह सचिव को भेजने के आदेश भी दिए हैं।
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आखिर क्या है पूरा मामला? (Nainital Police)
दरअसल, बुधवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस आलोक मेजर की पीठ में सुनवाई के दौरान कहा है की जांच अधिकारी खुद इस मामले की जांच करने के साथ ही अंतिम रिपोर्ट भी खुद ही पेश कर रहा है। यह अपने आप में ही एक अनोखा मामला है। साल 2024 फरवरी में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के दौरान गोली लगने से फईम नाम के शख्स की मौत हुई थी। इस केस में हाईकोर्ट से सीबीआई जांच की मांग भी की गई। मृतक के भाई ने याचिका में कहा है कि संजय सोनकर और सत्य सोनकर ने गोली मारकर भाई की हत्या की है।
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किस मामले में हो रही पुलिस की किरकिरी?
याचिका में कहा गया है कि कोर्ट (uttarakhand highcourt) के आदेश के बाद 6 मई 2024 को फईम की मौत फिर दर्ज हुई। लेकिन आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई जबकि इसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा तो जांच अधिकारी ने कहा कि इस मामले में एफआर लग गई है और कोई भी आरोपी नहीं है। लेकिन मृतक के भाई का कहना है कि फईम की गोली लगने से मौत हुई थी। परिवार का कहना है कि फईम की मौत हिंसा के दौरान नहीं हुई लेकिन अज्ञात लोगों ने उसे गोली मार दी।