Pappu Karki: हाईकोर्ट ने पप्पू कार्की मामले में बीमा कंपनी को लगाई फटकार
Pappu Karki: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी है। यह मामला हादसे में जान गंवाने वाले गायक पप्पू कार्की का है। उनके आश्रितों को 90 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा देने के कंपनी को निर्देश दिए गए हैं।
क्या है पूरा मामला? (Pappu Karki News)
न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की एकलपीठ ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया है। उन्होंने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के फैसले को बरकरार रखा है। जिसके तहत दुर्घटना में जान गवाने वाले पेशेवर गायक रविंद्र सिंह पप्पू कार्की के आश्रितों को 90 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। पीठ द्वारा इंश्योरेंस कंपनी के तर्कों को खारिज कर दिया गया है। जिसमें गायक की आय और वाहन चालक के लापरवाही पर सवाल उठाए गए थे।
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7 साल पुराने मामले पर फैसला
यह मामला 9 जून 2018 को हुई एक दुर्घटना (Pappu Karki News Latest) से जुड़ा हुआ है। इस दिन गौनियारो हैड़ाखान से हल्द्वानी जा रही कार गांव मुरकुड़िया, के समीप गहरे गड्ढे में गिर गई थी। इस दुर्घटना में कार चालक और गायक पप्पू कार्की की मौत हो गई थी। इस मामले में अपर जिला न्यायाधीश, हल्द्वानी ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के तहत पप्पू कार्की की पत्नी कविता कार्की की और अन्य आश्रितों के पक्ष में 90 लाख एक हजार 776 का मुआवजा देने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को बीमा कंपनी ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
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बीमा कंपनी को मुंह की खानी पड़ी (Pappu Karki News Today)
इस मामले में बीमा कंपनी के वकील ने तर्क दिया था कि अधिकरण ने मृतक की आय की गणना के लिए उनकी मृत्यु के बाद की अवधि के आयकर रिटर्न पर विचार करके गलती की है। यह भी तर्क दिया गया था कि मृतक एक गायक थे और उनकी आय नियमित नहीं थी और दुर्घटना जंगली जानवर को बचाने के प्रयास में हुई थी। तेज रफ्तार और लापरवाही से ड्राइविंग के कारण मौत नहीं हुई थी। दूसरी ओर आश्रितों के वकील ने कहा कि इत्र दुर्घटना की तिथि से पहले की अवधि यानी आकलन वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के थे। इसके वैधानिक दस्तावेज है जिन्हें केवल दाखिल करने की तिथि के आधार पर खारिज नहीं कर सकते हैं।