देहरादून

UCC In Uttarakhand: गणतंत्र दिवस से लागू हो सकता है नया कानून

UCC In Uttarakhand: प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून (UCC) लागू करने की दिशा में बड़ा कदम लिया गया है। कैबिनेट ने संहिता की नियमावली पर मोहर लगा दी है। नियमावली में स्पष्ट किया गया है कि लाइव इन में रहने वाले सभी व्यक्तियों को संहिता लागू होने के एक माह के अंदर पंजीकरण करना होगा। यह पंजीकरण सिर्फ रजिस्ट्रार के सम्मुख ही होगा। अगर निर्धारित तिथि तक पंजीकरण नहीं कराया तो विलंब शुल्क वसूला जाएगा। 

विवाह का पंजीकरण कराना भी जरूरी (UCC In Uttarakhand)

प्राप्त जानकारी के अनुसार 26 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसके लिए 6 महीने की समय सीमा तय की गई है। जो अपना पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें भी पोर्टल पर इसकी सूचना देनी होगी। 

शासन ने की पूरी तैयारी

सभी प्रकार के पंजीकरण के लिए शासन ने पूरी तैयारी कर ली है। पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम स्तर पर अलग-अलग रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार बनाए गए हैं। बीते दिन सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी (cm dhami) के अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में समान नागरिक संहिता के नियमावली पर चर्चा के बाद इसे स्वीकृति दी गई है। 

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कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया

उत्तराखंड निकाय चुनाव के आदर्श आचार संहिता (uniform civil code) लागू होने के कारण कैबिनेट के निर्णय की मीडिया को ब्रीफिंग नहीं की गई है। साथ ही कैबिनेट में मुख्यमंत्री को समान नागरिक संहिता (UCC In Uttarakhand)लागू करने की तिथि तय करने के लिए भी अधिकृत कर दिया है। संभावना अनुसार 26 जनवरी से राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जा सकती है। 

क्या है नियमावली के मुख्य बिंदु?

  • ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे पंजीकरण के लिए आवेदन। 
  • पहाड़ों में जहां इंटरनेट की सुविधा नहीं है, वहां सीएचसी के एजेंट घर-घर देंगे सुविधा। 
  • आधार कार्ड के आधार पर होगा पंजीकरण। 
  • पोर्टल के माध्यम से दर्ज हो सकेंगी शिकायत। 
  • विवाह विच्छेद की सभी प्रकार की सूचना के लिए 7 दिन का समय तय किया गया है। 
  • लीव-इन में रहने वालों को एक महीने के अंदर पंजीकरण करना होगा। 
  • पंचायत, पालिका और नगर निगम स्तर पर रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार तैनात किए गए हैं।

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