उत्तराखंड

उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर आज नैनीताल हाईकोर्ट देगा बड़ा फैसला

उत्तराखंड पंचायत चुनाव की घोषणा के 2 दिन बाद ही हाईकोर्ट ने धामी सरकार को तगड़ा झटका दे दिया था। नैनीताल हाईकोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था से संबंधित नियमावली की अधिसूचना यानी कि गजट नोटिफिकेशन जारी किए बिना चुनाव की घोषणा करने पर चुनाव प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी। हाईकोर्ट में दायर हुई कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाई है। आज आरक्षण संबंधित याचिका पर सुनवाई होनी है।

विभाग मांगेगा चुनाव की अनुमति (Uttarakhand Panchayat Chunav)

आज पंचायती राज विभाग भी गजट नोटिफिकेशन जारी करके हाईकोर्ट से चुनाव की अनुमति मांगेगा। फिलहाल धामी सरकार हाईकोर्ट पहुंची है। पंचायती राज विभाग में पंचायत चुनाव से जुड़ी याचिका मेंशन कर दी है। उन्होंने हाईकोर्ट से सुनवाई की अपील की है। साथ ही कोर्ट में गजट नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है।

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हाईकोर्ट ने लगाई चुनाव पर रोक

बता दे कि सोमवार को गजट नोटिफिकेशन (उत्तराखंड पंचायत चुनाव) से संबंधित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद पंचायती चुनाव पर रोक लगा दी गई थी। कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर भी राजनीति करते हुए इसे राहत भरी खबर बताया था। इतना सब होने के बाद आज सबकी नजर नैनीताल हाईकोर्ट पर है।

आज होगा पंचायती चुनाव पर फैसला (Uttarakhand News)

आज हाईकोर्ट में आरक्षण संबंधित एक याचिका पर सुनवाई होनी है। उसके साथ ही उत्तराखंड का पंचायती राज विभाग भी आरक्षण संबंधी गजट अधिसूचना जारी करके नैनीताल हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। इसके अलावा पंचायत चुनाव के लिए इजाजत भी मांगेगा।

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पंचायती राज सचिव ने क्या कहा?

उत्तराखंड के पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने सोमवार को चुनाव पर रोक लगने की घोषणा के बाद कहा था कि कोर्ट ने गजट नोटिफिकेशन ना होने के कारण आरक्षण पर स्टे लगाया है। आज (सोमवार) ही रुड़की प्रेस से गजट नोटिफिकेशन जारी करने की प्रक्रिया करेगा। इसके बाद मंगलवार 24 जून को इस स्टे को नैनीताल हाई कोर्ट से खारिज करवाएगा।

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इन दिनों में होने थे चुनाव

21 जून को उत्तराखंड में पंचायत चुनाव (Uttarakhand Panchayat Election 2025) कराने की घोषणा की गई थी। चुनाव दो चरणों में आयोजित करने की योजना थी। पहले चरण में 10 जुलाई को मतदान होना था और दूसरे चरण में 15 जुलाई को वोटिंग होनी थी। इसके अलावा 19 जुलाई को चुनाव परिणाम आना था।

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