उत्तराखंड

Uttarakhand UCC: राज्य में बदले मैरिज रजिस्ट्रेशन के नियम

Uttarakhand UCC: उत्तराखंड में माना जा रहा है कि 26 जनवरी को समान नागरिक संहिता (uniform civil code) लागू कर दी जाएगी। समान नागरिक संहिता में विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। अगर आपकी शादी 27 मार्च 2010 के बाद हुई है तो आपके लिए यह खबर पढ़ने बेहद जरूरी है। दरअसल, विवाह पंजीकरण अनिवार्य कराने के लिए कट ऑफ डेट 27 मार्च 2010 रखी गई है। इस दिन से हुए सभी विवाह पंजीकृत कराने होंगे। इस कार्य के लिए 6 महीने की समय सीमा दी जाएगी। विवाह का पंजीकरण करने के लिए किए गए आवेदन पर कानूनी स्वीकृति मिलने पर विवाह का आवेदन स्वीकृत माना जाएगा। 

जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता (Uttarakhand UCC)

प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए तैयारी की जा रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि 26 जनवरी को प्रदेश भर में नई संहिता लागू कर दी जाएगी। इसकी नियमावली कैबिनेट से भी पारित हो गई है। इसके अलावा, घर बैठे ही व्यक्ति पंजीकरण कराने की सुविधा के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। सही तरह से सेवा सुनिश्चित करने के लिए मॉकटेल भी की जा चुकी है। सभी को ट्रेनिंग दी गई है और किसी भी तरीके की परेशानी ना हो यह बात सुनिश्चित की गई है। 

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27 मार्च 2010 के बाद हुए विवाह होंगे पंजीकृत

27 मार्च 2010 और उसके बाद होने वाले विवाह (ucc marriage registration) में यदि किसी ने पूर्व में नियमानुसार पंजीकरण कर रखा है तो उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन, उन्हें इस बात की सूचना देनी होगी। व्यवस्था यह की गई है कि उप रजिस्ट्रार को प्राप्त आवेदन पर 15 दिन के अंदर निर्णय लेना अनिवार्य होगा। इसके बाद यह आवेदन स्वत ही रजिस्ट्रार को अग्रसारित हो जाएगा। 

आवेदन अस्वीकृत होने पर क्या करें?

यदि किसी का आवेदन और स्वीकृत होता है तो वह इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष अपील कर सकता है। दोनों पक्षों में से किसी एक के पास जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए। 

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