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Ankita Bhandari Case: तीनों आरोपी दोषी करार, उम्रकैद की सजा का ऐलान

Ankita Bhandari Case: उत्तराखंड के कोटद्वार में करीब 3 साल पुराने अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अंकित भंडारी का शव कैनाल से बरामद किया गया था। अब इस बहुचर्चित हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में आज फैसला सुनाया है। कुछ देर बाद आरोपियों की सजा का ऐलान किया जाएगा। 

तीनों आरोपी  हुए दोषी करार (Ankita Bhandari Case)

उत्तराखंड के कोटद्वार स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में अंकित की हत्या के मामले में तीनों आरोपियों पुलकित आर्य (pulkit arya), सौरभ भास्कर (saurabh bhaskar) और अंकित गुप्ता (ankit gupta) को दोषी पाया गया है। तीनों आरोपी के खिलाफ कुछ ही देर में सजा का ऐलान होगा। इस मामले की जांच के दौरान स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 500 पेज की चार सीट दाखिल की थी। इनमें 97 गवाहों को नामित किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इसमें से 47 गवाहों को अदालत में पेश किया गया था।

18 सितंबर 2022 को किया था अपराध

श्रीनगर गढ़वाल की रहने वाली युक्ति अंकिता भंडारी जिकेश के पास वन अंतर रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। 18 सितंबर 2022 को उसकी हत्या कर शव को चीला नहर में फेंक दिया गया था। एसआईटी की ओर से कोर्ट में दाखिल 500 पन्नों की चार्जशीट में कहा गया था कि पुलकित आर्य ने अपने दो कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या की थी। इस मामले की सुनवाई 2 साल और 8 महीने तक चली और इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विवेचना अधिकारी के साथ ही 47 गवाह पेश किए गए। अंकिता भंडारी का पुलकित से विवाद हो गया था जिसके बाद पुलकित ने सौरव भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को ऋषिकेश की चला नहर में धक्का दे दिया था।

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