Haridwar News: बीजेपी विधायक की काली करतूत, CBI कोर्ट ने सुनाई सजा
Haridwar News: हरिद्वार जिले की रानीपुर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक को सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है। भाजपा विधायक के अलावा उनकी भांजी दीपिका सिंह और तीन पुलिस कर्मियों सहित कुल 5 लोगों को सजा सुनाई गई है। यह मामला साल 2009 का है। दीपिका सिंह के ससुर धीर सिंह चौहान और उनके बेटे मनीष को अवैध तरीके से बंधक बनाने और हिरासत में रखे जाने के मामले में पांच लोगों को दोषी ठहराया गया है। 26 मई को CBI कोर्ट में फैसला सुनाया है। लेकिन, विधायक उनके भांजे और बाकी दोषियों को भी कोर्ट से बेल भी मिल गई है।
CBI कोर्ट ने सुनाई सजा (Haridwar News)
हरिद्वार में तब हड़कंप मच गया जब खबर आई किसी सीबीआई स्पेशल कोर्ट के जज सुरेंद्र सिंह भंडारी ने भाजपा के विधायक आदेश चौहान और उनकी भांजी दीपिका को 6 महीने की सजा सुनाई है। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को 1 साल की सजा सुनाई गई। यह मामला अवैध हिरासत में रखने और दहेज उत्पीड़न के मुकदमे में झूठे सबूत गढ़ने और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ा हुआ था। इस मामले की सुनवाई सीबीआई कोर्ट में काफी समय से चल रही थी।
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तीन पुलिसकर्मियों में से एक की मौत
इस मामले में तीन पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई गई है। इसमें तत्कालीन गंग नहर थानाअध्यक्ष आर के चमोली, सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार और राजेंद्र सिंह रौतेला शामिल है। इनमें से आर के चमोली की मौत हो चुकी है। राजेंद्र रौतेला रिटायर हो गए हैं। वर्तमान में केवल दिनेश कुमार ही सेवा में है।
क्या है पूरा मामला? (Haridwar MLA Adesh Chauhan)
यह मामला साल 2009 का है। उस दौरान आदेश चौहान विधायक नहीं थे। तत्कालीन भाजपा उपाध्यक्ष आदेश चौहान की भाजी दीपिका की शादी रिटायर्ड लेक्चरर धीर सिंह चौहान के बेटे मनीष चौहान से हुई थी। साल 2009 में दीपिका और उनके पति मनीष के बीच अनबन हो गई थी। यह मामला गंगनगर पुलिस चौकी पहुंचा और दीपिका की शिकायत के बाद मनीष और उनके पिता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दीपिका के ससुर का आरोप था कि उनको दो दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। इसके बाद कोर्ट में पेश कर उनके साथ बेटे व परिवार के बाकी सदस्यों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हालांकि कुछ दिनों बाद सभी जमानत पर रिहा हो गए थे।
2011 में हुआ था तलाक
मनीष और दीपिका का आपसी सहमति से 2011 में तलाक (Haridwar Latest News) हो गया था। साल 2019 में यह मामला फिर सामने आया जब दीपिका के ससुर ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने सीबीआई को मामले की जांच करने का आदेश दिया। इसी के तहत अक्टूबर 2019 में तत्कालीन गंगनगर थाना अध्यक्ष आर के चमोली। तत्कालीन सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार, राजेंद्र सिंह रौतेला और तत्कालीन कांस्टेबल संजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी।
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2022 में जुड़ा दीपिका और आदेश चौहान का नाम (Haridwar Latest News)
शुरुआत की जांच में आदेश चौहान का नाम नहीं था। लेकिन, 2022 में उनका और भांजी दीपिका का नाम भी मुकदमे में जोड़ लिया गया। किसी को चोट पहुंचाना, बंधक बनाना, आपराधिक षड्यंत्र रचना, झूठे सबूत के जरिए फसाना, धमकी देना, अपराध के लिए उकसाना और जबरन वसूली के लिए किसी को क्षति पहुंचाना शामिल है।