नैनीताल

Nainital Highcourt: 6 महीने में निपटेंगे बाल तस्करी से जुड़े मामले

Nainital Highcourt: उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बाल तस्करी से जुड़े सभी मामलों को त्वरित न्याय देने के कड़े आदेश दिए हैं। जनरल योगेश कुमार गुप्ता की ओर से सभी जिला और सत्र न्यायाधीशों को जारी परिपत्र में निर्देश दिए गए हैं। उसमें लिखा गया है कि प्रदेश की सभी ट्रायल कोर्ट 6 महीने के अंदर लंबित बाल तस्करी के मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने उनकी सुनवाई दिन प्रतिदिन करने की बात भी कही है।

सुप्रीमकोर्ट ने दिया बयान (Nainital Highcourt)

परिपत्र में सर्वोच्च न्यायालय के 15 अप्रैल 2025 को दिए गए आदेश का हवाला दिया गया है। सुप्रीमकोर्ट ने पिंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में यह बात साफ की थी कि बाल तस्करी जैसे संवेदनशील मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही कहा गया है अगर निर्देशों का पालन नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।

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प्रत्येक अभियान तक पहुंचे निर्देश

हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि यह आदेश सभी न्यायाधीश अधिकारियों तक पहुंचाया जाए जिससे बात आसानी से जुड़े मामलों में जल्द न्याय सुनिश्चित हो सके। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस शक्ति से आशा है कि ऐसे अपराधों पर शक्ति से अंकुश लगेगा।

हाईकोर्ट ने अधिकारियों को लगाई फटकार (Nainital News)

उत्तराखंड हाई कोर्ट में नैनीताल स्थित ऐतिहासिक दुर्ग सहाय नगर पालिका पुस्तकालय के नवीनीकरण कार्य में हुई अनियमिताओं और सार्वजनिक धन के दुर्गों के मामले में बड़ा फैसला लिया है। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव, शहरी विकास विभाग, जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल और नगर पालिका परिषद को पत्र बनाते हुए जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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कोर्ट ने साफ कहा है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी रायबरेली की इमारत की हालत खराब है। यह लाइब्रेरी कभी भी रह सकती है। इस विषय में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। लाइब्रेरी (nainital latest news) में दुर्लभ और बहुमूल्य पुस्तक रखी हुई है। अदालत ने इस धरोहर को सुरक्षित रखने पर भी बोल दिया है और कहा है की जिम्मेदार अधिकारियों को बताना होगा करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी भवन की हालत इतनी खराब क्यों है।

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