Nainital News: कांग्रेस कार्यालय के खिलाफ दायर याचिका पर हुई सुनवाई
Nainital News: नैनीताल हाईकोर्ट ने रामनगर में कांग्रेस कार्यालय को खाली करने और उसे किसी अन्य को देने के मामले में दायर हुई याचिका पर सुनवाई के बाद नगर पालिका रामनगर और राज्य सरकार को संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के निर्देश दिए हैं।
क्या है पूरा मामला? (nainital news)
दरअसल, वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई है। इस मामले में नैनीताल पंकज बिष्ट ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका तैयार कर कहा था कि एसडीएम ने बिना वैध प्रक्रिया अपने रामनगर कांग्रेस कार्यालय को खाली कराकर भवन को नीरज अग्रवाल को दे दिया। जबकि नीरज अग्रवाल के नाम 90 साल की लीज पूर्व में ही समाप्त हो गई थी। जिस वजह से यह संपत्ति की मालिक सरकार और नगर पालिका रामनगर है। इसलिए इस संपत्ति को जल्द खाली कराया जाए।
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हाईकोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले की पूरी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट (nainital highcourt) की खंडपीठ में नगर पालिका रामनगर और राज्य सरकार को उस संपत्ति को अपने कब्जे में लेने के निर्देश दिए हैं।
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सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट का मामला
उत्तराखंड सचिवालय के आधिकारिक वेबसाइट न होने के मामले पर भी नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सख्ती अपनाते हुए राज्य सरकार को 2 महीने के अंदर उत्तराखंड सचिवालय के आधिकारिक वेबसाइट तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा यह याचिका भी ख़ारिज कर दी है। हाईकोर्ट में समाधान संस्था ने एक जनहित याचिका दायर की है। जिसमें संस्था का कहना है कि उत्तराखंड सचिवालय (uttarakhand secretariat) की अपनी आधिकारिक वेबसाइट नहीं है। जो सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का खुला उल्लंघन है।