Nainital News: मनमानी फीस मांगने वाले स्कूलों पर कसेगा शिकंजा
Nainital News: पिछले कुछ समय से नैनीताल जिले के निजी विद्यालयों में छात्रों एवं अभिभावकों पर अत्यधिक शुल्क वसूली, कैपिटेशन फीस और महंगी पाठ्य पुस्तकों के दबाव की घटनाएँ आम हो गई थीं। इस मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पीयूष जोशी द्वारा लगातार इन मुद्दों को बाल संरक्षण आयोग,मानवाधिकार आयोग,शिक्षा विभाग,मुख्यमंत्री कार्यालय,उच्च न्यायालय सहित तमाम जगहों पर विस्तृत (Nainital News) रो में उठाया गया।
परिणामस्वरूप अब, शिक्षा विभाग ने एक निर्णायक कदम उठाते हुए नवीन शैक्षिक सत्र 2025-26 के आरंभ से पहले निजी विद्यालयों में चल रही अनुचित प्रथाओं के विरुद्ध विस्तृत निरीक्षण एवं कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।
पिछले वर्ष जारी नोटिस का अवलोकन:
13 दिसम्बर 2023 को खण्ड शिक्षा अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) (Nainital News Today) द्वारा पीयूष जोशी की शिकायत पर एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें आरटीई अधिनियम, 2009 के अनुच्छेद 13 के तहत कैपिटेशन शुल्क, कॉशन मनी एवं अन्य अवैध शुल्कों पर रोक लगाने का स्पष्ट आदेश दिया गया था। इस नोटिस में उल्लंघन की स्थिति में कैपिटेशन शुल्क का दायरा दस गुना तक निर्धारित किया गया था और अन्य शुल्कों पर पहले बार 25,000 रुपये तथा पुनरावृत्ति पर 50,000 रुपये तक का आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान था। हालांकि, इस नोटिस के बावजूद कई निजी विद्यालयों में सुधार नहीं हो सका, जिससे अभिभावकों और छात्रों में असंतोष की लहर दौड़ गई।
नए आदेश और निरीक्षण टीमों का गठन (Nainital News)
अब 1 अप्रैल 2025 को, खण्ड शिक्षा अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल) द्वारा एक विस्तृत कार्यालय आदेश (आदेश संख्या /01, /निजी विद्यालय-निरीक्षण-जॉच /2025-26) पीयूष जोशी की लगातार पैरवी पर जारी किया गया है। इस आदेश में बताया गया है कि नवीन शैक्षिक सत्र 2025-26 के आरंभ के साथ ही, उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 3302/2017 (दिनांक 13 अप्रैल 2018) के अनुपालन में, सभी निजी विद्यालयों में केवल एनसीईआरटी/सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकों का प्रयोग अनिवार्य किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में अन्य प्रकाशकों की पुस्तकों का उपयोग किया जाता है, तो उनका मूल्य एनसीईआरटी पुस्तकों के समकक्ष होना चाहिए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
निजी विद्यालयों का निरीक्षण करने हेतु निरीक्षण टीम गठित की गई
इस दिशा में, विकासखण्ड हल्द्वानी (Haldwani News) के अंतर्गत निजी विद्यालयों का निरीक्षण करने हेतु एक समर्पित निरीक्षण टीम गठित की गई है। संकुल-वार टीमों के गठन के अंतर्गत, संकुल कुँवरपुर/नगर क्षेत्र में टीम प्रभारी के रूप में श्री प्रयाग सिंह रावत नियुक्त किए गए हैं, जिनके साथ श्री हरिपुरजमन सिंह, श्री हरी सिंह एवं श्री ललित मोहन पाठक समेत अन्य सदस्य कार्यरत हैं। संकुल हरिपुर में मुख्य निरीक्षणकर्ता के रूप में श्री गनपत सिंह सेंगर को नियुक्त किया गया है, जबकि हरिपुर क्षेत्र में श्री आशीष विष्ट एवं लालकुआँ से संबंधित टीम सदस्यों का योगदान सुनिश्चित किया गया है। संकुल देवलचौड़, गुनीपुरजीवानन्द और लाखनमण्डी क्षेत्रों में भी अनुभवी निरीक्षण टीमों का गठन किया गया है, ताकि हर दिन कम से कम पाँच विद्यालयों का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट (निर्धारित प्रारूप के अनुसार) अपराह्न 03:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सके।
ट्यूशन फीस सार्वजनिक करने का आदेश दिया गया (Haldwani)
इस आदेश में विद्यालयों के टी.सी. सत्यापन के लिए एस.आर. पंजिका अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्रमाणिक अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश है, जिससे छात्रों का प्रवेश तथा अन्य लेन-देन में पारदर्शिता बनी रहे। साथ ही, विद्यालयों को अभिभावकों से लिए जा रहे ट्यूशन फीस, कैपिटेशन शुल्क, कॉशन मनी एवं अन्य शुल्क का विवरण अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का भी आदेश दिया गया है। इस प्रकार, अभिभावकों को शुल्क वृद्धि की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।
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विद्यालयों को आरटीई मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया
उच्च न्यायालय (uttarakhand high court) के आदेश के अनुरूप, यदि किसी विद्यालय में एनसीईआरटी/सीबीएसई पाठ्यपुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकें उपयोग में लाई जाती हैं, तो उनका मूल्य एनसीईआरटी पुस्तकों के समकक्ष होना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों को आरटीई मानकों, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी 24 गाइडलाइन बिंदुओं एवं बाल संरक्षण अधिनियम/वाल संरक्षण आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने का भी निर्देश दिया गया है। प्रशासन ने मान्यता नवीनीकरण, सोसायटी नवीनीकरण एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने का भी आदेश जारी किया है, अन्यथा मान्यता प्रत्याहरण समेत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जनहित में सूचना का प्रसार और अभिभावकों की सुरक्षा
मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल (शिक्षा भवन, भीमताल) ने मार्च 2025 में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें अभिभावकों को सूचित किया गया कि यदि शैक्षिक सत्र 2025-26 के दौरान किसी भी निजी विद्यालय में फीस, पुस्तक मूल्य या अन्य अनुचित प्रथाओं के मामले सामने आते हैं, तो शिकायतें संबंधित ईमेल आईडी (ceonainital11@gmail.com एवं rmsanaini@gmail.com) पर दर्ज की जाएँ। इस प्रेस विज्ञप्ति की प्रतिलिपि जिलाधिकारी, नगर आयुक्त तथा उप जिलाधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है, ताकि सूचना का व्यापक जनहित में प्रसार हो सके।
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” पिछले सत्र से ही मैंने मानवाधिकार आयोग, बाल संरक्षण आयोग और अन्य मंचों पर इस मुद्दे की गंभीरता से पैरवी की है। आज प्रशासन द्वारा जारी इस आदेश और निरीक्षण टीमों के गठन से मेरी उम्मीद है कि निजी विद्यालयों में चल रही अनुचित शुल्क वसूली, महंगी पाठ्य पुस्तकों का दबाव एवं अन्य अवैध प्रथाओं को जड़ से समाप्त किया जाएगा। यदि आवश्यक हुआ तो हम न्यायालय की दहलीज भी पार करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह कदम शिक्षा में पारदर्शिता, न्याय एवं अभिभावकों तथा छात्रों के हित की रक्षा के लिए एक निर्णायक प्रयास है।”