Panchayat Chunav: हाईकोर्ट ने पंचायती चुनाव को लेकर दिया बड़ा फैसला
Panchayat Chunav: नैनीताल हाईकोर्ट ने आज राज्य के 12 जिलों में मानसून सीजन के दौरान हो रहे पंचायत चुनाव अगस्त के बाद करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई की है। साथ ही इस याचिका को निस्तारित भी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चुनाव कराने की सरकारी मशीनरी की तैयारी पूरी है और पर्याप्त है।

सुचारू रूप से चल रही व्यवस्था (Panchayat Chunav)
दरअसल, देहरादून निवासी डॉक्टर बैजनाथ ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था की कावड़ यात्रा, चारधाम यात्रा और बारिश की वजह से प्रशासन पुलिस और एसडीआरएफ आपदा राहत बचत कार्यों में व्यस्त है। जिस वजह से पंचायत चुनाव करना सुरक्षित नहीं होगा। मुख्य न्यायाधीश (nainital highcourt) जी नरेंद्र एवं व्यायाम मूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई।
यह भी पढ़ें: Rishikesh News: लाखों की संख्या में कांवड़ियों ने नीलकंठ महादेव के किए दर्शन
कोर्ट ने क्या कहा?
कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में पुलिस महानिदेशक और सचिव पंचायतीराज (panchayat chunav news hindi) से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जानकारी ली थी उन्होंने बताया था की कावड़ मेला और पंचायत चुनाव दोनों की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। कावड़ मेले के लिए राज्य की 30% पुलिस। चारधाम यात्रा के लिए केवल 10% और चुनाव के लिए अतिरिक्त 10% फोर्स रिजर्व रखी गई है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस ने पर्याप्त फोर्स को रिजर्व रखा हुआ है।
यह भी पढ़ें: Pithoragarh Accident: मैक्स हादसे में दो सगी बहनों की हुई मौत! मचा कोहराम
चुनाव आयोग ने भी की जानकारी (Panchayat Chunav 2025)
चुनाव आयोग ने भी कोर्ट को बताया कि चुनाव आयोजन में कोई भी बाधा नहीं आ रही है। कावड़ मेले में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आए कावड़िया शामिल है। इन सभी का पहला जत्था चुनाव की पहली तारीख से पहले ही लौट जाएगा। सचिव पंचायती राज ने बताया कि हरिद्वार में चुनाव नहीं है और कावड़ यात्रा से प्रभावित हरिद्वार (uttarakhand panchayat chunav) के पास के जिलों में चुनाव दूसरे चरण में कराए जाएंगे। आज बुधवार को यह रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई। इस के बाद कोर्ट में सावन पर रोक ना लगाते हुए याचिका निरस्त कर दी है।