Nainital News: नाबालिग बच्ची से Rape मामले में लिया बड़ा एक्शन
Nainital News: 12 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में मंगलवार यानी आज उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। नैनीताल नगर पालिका ने 65 साल के आरोपी मोहम्मद उस्मान के घर को अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ने का नोटिस दिया था। इस नोटिस के विरोध में उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। मंगलवार की सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ (Nainital Rape Case News) में घर तोड़ने की रोक को जारी रखा है।
इस मामले की संपूर्ण जांच पर नजर रखे SSP Nainital
कोर्ट ने एसएसपी नैनीताल को निर्देश दिए हैं कि वह प्रत्येक सप्ताह मामले की खुद जांच करें। और अगली सुनवाई पर की गई कार्यवाही की प्राप्ति रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करें। इस मामले की अगली सुनवाई 3 महीने बाद 5 अगस्त को होगी।
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शहर में बनी हुई है शांति व्यवस्था (Nainital News)
एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा सुनवाई में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश हुए थे। उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि शहर में शांति की स्थिति बनी हुई है। मामले में जांच जारी है। आरोपी पर पोक्सो के अलावा एससी एक्ट की भी धारा लगाई गई है। इसलिए क्योंकि पीड़िता अनुसूचित जाति की है। वही नगर पालिका ने अपना जवाब पेश करते हुए कहा की कोर्ट के आदेश के बाद नगर पालिका ने जो अवैध मकान खाली करने का निर्देश दिया था उसे वापस ले लिया है।
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नगर पालिका ने दिया था घर खाली करने का नोटिस
नगर पालिका ने दुष्कर्म (Nainital Rape Case Latest News) के आरोपी मोहम्मद उस्मान को घर खाली करने और तोड़ने का नोटिस दिया था। जिसको मोहम्मद उस्मान के अधिवक्ता डॉक्टर कार्तिकेय हरी गुप्ता ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मोहम्मद उस्मान के वकील ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए है कि अतिक्रमण हटाने से 15 दिन पहले नोटिस देना होता है। लेकिन नगर पालिका ने केवल तीन दिन का समय दिया है जबकि आरोपी जेल में है।