Nainital: हवस की हदें पार, पोती को बनाया शिकार; दरिंदे दादा को 20 साल की जेल
Nainital: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुधीर तोमर की कोर्ट ने शुक्रवार 9 मई को रेप केस में एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने किशोरी के दुष्कर्म के आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया है। हैरानी वाली बात यह है कि दोषी रिश्ते में पीड़िता का दादा लगता है। अभियोजन अधिकारी शासकीय अधिवक्ता सुनीता भट्ट ने यह जानकारी दी है।
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60 वर्षीय दादा ने पोती के साथ किया दुष्कर्म (Nainital Crime News)
अभियोजन अधिकारी शासकीय अधिवक्ता सुनीता भट्ट ने बताया कि यह मामला नैनीताल जिले के भीमताल थाना क्षेत्र का है। साल 2022 में 60 वर्षीय दादा ने नाबालिग पोती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। 60 वर्षीय दादा ने अपनी नाबालिग पोती (grandfather raped granddaughter) को घर में अकेला देख उसे पैसे का लालच देकर खेत में बुलाया। जहां उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों को दी जिसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर भीमताल थाने में पहुंचे।
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जांच, गवाहों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर हुई सजा
पुलिस ने पूरे मामले में दोषी के खिलाफ POCSO में मुकदमा दर्ज किया और किशोरी का मेडिकल भी कराया। पुलिस (nainital police) ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा। जिसके बाद पूरे मामले में पुलिस की जांच, गवाहों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने आरोपी दादा को दोषी पाते हुए 20 साल का कठोर कारावास और ₹20,000 का जुर्माना लगाया है। पूरे मामले में न्यायालय ने जिला विधिक प्राधिकरण से पीड़िता को चार लाख रुपय प्रतिकर के रूप में देने का निर्देश भी दिया है।
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