Haridwar News: योग गुरु रामदेव को हमदर्द के रूह अफजा मामले में मिली राहत
Haridwar News: योग गुरु रामदेव को हमदर्द के रूह अफजा मामले में बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज शुक्रवार को रामदेव के खिलाफ हमदर्द के रूह अफजा मामले को बंद कर दिया है। रामदेव की ओर से रूह अफजा के खिलाफ किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी (ramdev roohafza case) नहीं करने का वचन देने के बाद अदालत ने राहत दी और मामले को बंद कर दिया।
Patanjali ने वचन पत्र दाखिल किया (ramdev and roohafza issue)
अदालत ने पहले भी वाचन पत्र ऑनलाइन सामग्री को हटाने का आदेश दिया था। साथ ही रामदेव तथा पतंजलि को अपना वचन पत्र दाखिल करने को कहा था। हमदर्द ने दावा किया था कि पतंजलि के गुलाब शरबत का प्रचार करते हुए रामदेव ने आरोप लगाया की रूह अफजा से अर्जित धन का उपयोग मदरसों और मस्जिदों के निर्माण में किया जाता है।
भविष्य में नहीं करेंगे आपत्तिजनक टिप्पणी
अदालत ने 22 अप्रैल को रामदेव और पतंजलि से एक हलफनामा मांगा था। हलफनामे में आश्वासन दिया गया कि वह भविष्य में प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों के संबंध में वर्तमान मुकदमे के विषय के समान कोई बयान, आपत्तिजनक टिप्पणी, सोशल मीडिया पोस्ट/वीडियो या विज्ञापन जारी नहीं करेंगे।
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संबंधित वीडियो को तुरंत हटाया जाएगा (Haridwar News)
अदालत ने कहा कि हमदर्द के रामदेव की शरबत जिहाद संबंधी टिप्पणी अश्मय है। इसने उनकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। अदालत की इन सब बातों के बाद योग गुरु ने आश्वासन दिया कि वह संबंधित वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट को तुरंत हटा देंगे।
हमदर्द के वकील ने दिया बड़ा बयान
हमदर्द (humdard issue with ramdev) के वकील ने कहा है कि पहले के आदेश के अनुसार आपत्तिजनक यूट्यूब वीडियो को हटाने की जगह प्रतिवादी ने इसे निजी बना दिया था।
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रामदेव के वकील ने दिया जवाब (Haridwar Ramdev News)
रामदेव के वकील ने कहा कि उनके मन में अदालत के प्रति बहुत सम्मान है और उसके निर्देशों का पालन किया जाएगा। जब 1 मई को रामदेव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी गई तो उनके वकील ने आश्वासन दिया कि बाद में प्रकाशित कुछ आपत्तिजनक सामग्री को भी 24 घंटे के अंदर हटा दिया जाएगा।