Madhya Pradesh News: बिजली गुल! अंधकार में NEET अभ्यर्थियों का जीवन
Madhya Pradesh News: हर विद्यार्थी के जीवन में परीक्षा का बड़ा महत्व होता है। साल भर की मेहनत और पढ़ाई करके हर विद्यार्थी परीक्षा देता है। जिसके लिए वह कोई भी कमी नहीं छोड़ता है। लेकिन, कभी ऐसा हो कि आप परीक्षा दे रहे हैं और बिजली गुल हो जाए। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर ऐसा हो कि यह स्कूल या कॉलेज की नहीं बल्कि NEET जैसी बड़े एग्जाम की परीक्षा हो तब तो किसी भी उम्मीदवार के पैरों तले धरती खिसक जाएगी। कुछ ऐसा ही इंदौर और उज्जैन में हुआ। जिसकी आखिरी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई है।
क्या है पूरा मामला? (madhya pradesh news)
4 मई को इंदौर और उज्जैन संभाग में तेज हवा के साथ बारिश भी हुई थी। ठीक उसी दिन नीट की परीक्षा भी थी। बिजली जाने की वजह से परीक्षा हॉल में अंधेरा हो गया था। पेपर खराब होने की वजह से सभी स्टूडेंट्स (indore students NEET exam case) रोते हुए बाहर निकले थे। लेकिन, कुछ स्टूडेंट्स को अपने अधिकारों का पता था और उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।

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लंबा चला पूरा मामला
हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद कोर्ट ने छात्रों को री-एग्जाम करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ नीट की तरफ से वकील ने अपील की थी। इसके बाद फिर से एग्जाम करने के फैसले पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। जिसको लेकर प्रभावित स्टूडेंट्स ने फिर कोर्ट में अपील की थी और अब गुरुवार को आज इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई है।
हाईकोर्ट ने क्या कहा? (madhya pradesh highcourt)
विद्यार्थियों की तरफ से वकील ने सुनवाई में कहा है कि अगर दोबारा परीक्षा नहीं हुई तो छात्रों का भविष्य खराब हो जाएगा। एक नहीं दो नहीं बल्कि इंदौर-उज्जैन संभाग के 75 स्टूडेंट खराब मौसम की वजह से गुल हुई बिजली से प्रभावित हुए थे। इसके बाद कोर्ट में नीट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा और कहां की पूरे देश में एक समय पर परीक्षा हुई। जिसमें 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे।
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जिन सेंटर्स में परीक्षा (neet exam 2025) प्रभावित होने की बात की जा रही है वहां पावर बैकअप था। इस बात पर विद्यार्थियों के वकील ने कहा की परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी जबकि नीट में परीक्षा फीस के तौर पर 300 करोड़ रुपए लिए। व्यवस्था का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया। उन्होंने नीट की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। आज हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर अंतिम सुनवाई हुई है। जिस पर सभी को फैसले का इंतजार है।