Haridwar: 18 अक्टूबर को हरिद्वार में होगी प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा

शिक्षाहरिद्वार

Haridwar: हरिद्वार में 18 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाली उत्तराखंड प्रवक्ता संवर्ग (समूह ‘ग’) लिखित परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। परीक्षा को शांतिपूर्ण, व्यवस्थित और नकलविहीन संपन्न कराने के लिए नगर मजिस्ट्रेट हरिद्वार हर गिरी ने परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।

18 अक्टूबर को दो पालियों में होगी परीक्षा (Haridwar)

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC), हरिद्वार की ओर से उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग-समूह ‘ग’) सेवा की सामान्य शाखा एवं महिला शाखा के लिए विषयवार लिखित परीक्षा-2025 आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन हरिद्वार स्थित उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के परीक्षा भवन में होगा।

परीक्षा दो पालियों में संपन्न होगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक निर्धारित है।

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परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में ये प्रतिबंध लागू

प्रशासन के आदेश के अनुसार, परीक्षा केंद्र के आसपास 200 मीटर की सीमा में जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या अधिकृत अनुमति के बिना पांच या उससे अधिक लोगों के समूह में एकत्र होने, सार्वजनिक सभा करने और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। इस क्षेत्र में धरना-प्रदर्शन भी नहीं किया जा सकेगा।

इसके अलावा, परीक्षा केंद्र के आसपास निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण पर रोक रहेगी। लाठी, चाकू, तलवार, भाला, बंदूक, पिस्टल और विस्फोटक पदार्थों सहित अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं लेकर चलना या उन्हें अपने पास रखना भी निषिद्ध होगा।

मोबाइल फोन और पाठ्य सामग्री ले जाने पर रोक

परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही सेलुलर फोन और पेजर ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में शांति व्यवस्था के लिए तैनात अधिकारियों, कर्मचारियों और पुलिस बल के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी।

आदेश उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई (Haridwar News)

नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन का उद्देश्य परीक्षा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना और अभ्यर्थियों को शांतिपूर्ण माहौल उपलब्ध कराना है।

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