Nainital Highcourt: मतदाता सूची में बाहरी लोगों के नाम, कोर्ट ने लगाई फटकार
Nainital Highcourt: नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल जिले के ग्राम पंचायत बुढ़लाकोट की मतदाता सूची में शामिल बाहरी क्षेत्र के लोगों के नाम हटाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से पूछा है कि बाहर के लोगों को मतदाता सूची में शामिल करने के कौन से मापदंड अपनाए गए हैं।
किस आधार पर चिन्हित किया? (nainital highcourt)
हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से सीधा सवाल किया है। हाईकोर्ट ने सवाल किया है की सूची में शामिल करते समय किस आधार पर चिन्हित किया गया कि बाहरी लोग यहीं के निवासी हैं। साथ ही यह भी बोला है कि अगर कोई रिकॉर्ड है तो शुक्रवार तक उसे कोर्ट में पेश करें।
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राज्य निर्वाचन आयोग में क्या कहा?
गुरुवार को सुनवाई के दौरान आयोग के अधिवक्ता संजय भट्ट की ओर से कोर्ट के संज्ञान में लाया गया (nainital highcourt voter list matter) कि मतदाता सूची बनाते समय मापदंडों का अनुपालन किया गया है। जिन मतदाताओं के नाम पर आपत्तियां दर्ज की गई थी उनकी कमेटी ने जांच की जबकि इसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि जो लोग यहां के निवासी ही नहीं हैं। उनकी ओर से आपत्ति दर्ज की है। उनके ग्राम सभा के परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज नहीं है। उसमें भी कई तरह की अनियमितता है। अब कोर्ट ने मतदाताओं के सत्यापन का रिकॉर्ड पेश करने को कहा है और वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन रिकॉर्ड भी पेश करने के आदेश दिए हैं।
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बाहरी क्षेत्र के 82 मतदाताओं के नाम (nainital news)
नैनीताल जिले में बुढ़लाकोट निवासी आकाश बोरा ने जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा है कि गांव की मतदाता सूची में बाहरी क्षेत्र के 82 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। इसमें से अधिकांश उड़ासी क्षेत्र के निवासी है। याचिकाकर्ता ने इसकी शिकायत एसडीएम से की। इसके बाद एसडीएम ने जांच कमेटी गठित की।