शिक्षाहरिद्वार

UKPSC Haridwar: हरिद्वार में आयोजित की जाएगी UKPSC सेवा परीक्षा-2025

UKPSC Haridwar: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) की उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह ‘ग’) सेवा परीक्षा-2025 के तहत अंग्रेजी विषय की लिखित परीक्षा 26 जुलाई 2026 (रविवार) को हरिद्वार में आयोजित की जाएगी। परीक्षा को नकलमुक्त, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 लागू कर दी है।

दो पालियों में होगी अंग्रेजी विषय की परीक्षा (UKPSC Haridwar)

नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी ने बताया कि परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी।

इन परीक्षा केंद्रों पर होगी परीक्षा

हरिद्वार नगर क्षेत्र में निम्न परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं—

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा भवन (हॉल नंबर 1 से 5)
पन्नालाल भल्ला म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज, मायापुर
एसवीएम इंटर कॉलेज, मायापुर
राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, ज्वालापुर
ज्वालापुर इंटर कॉलेज
डॉ. हरिराम आर्य इंटर कॉलेज, कनखल
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा-163 लागू

प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास 200 मीटर की सीमा में धारा-163 लागू कर दी है। इस दौरान जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति के बिना पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, सार्वजनिक सभा करने, जुलूस निकालने और धरना-प्रदर्शन करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

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ध्वनि प्रदूषण और हथियारों पर भी रहेगी रोक

नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास निर्धारित सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को लाठी, चाकू, तलवार, भाला, बंदूक, पिस्टल, तेजाब, पेट्रोल या अन्य विस्फोटक सामग्री लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी।

मोबाइल और पाठ्य सामग्री ले जाना प्रतिबंधित (UKPSC Haridwar News)

परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर मोबाइल फोन, पेजर, किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। केवल परीक्षा ड्यूटी में तैनात अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल को ही केंद्र परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।

उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धारा-163 के तहत जारी आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा-223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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