देहरादून

Uttarakhand News: धामी सरकार की सौगात! न्यूनतम मजदूरी की नई दर हुई जारी

Uttarakhand News: उत्तराखंड में लाखों श्रमिकों को धामी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। उद्योगों और इंजीनियरिंग इकाइयों, निजी और अनुचित संस्थाओं के तीन लाख से ज्यादा श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 20 साल बाद पुनरीक्षित किया गया है। इसमें से निजी और अनुचित संस्थाओं के श्रमिकों का वेतन पुनरीक्षण के बाद वीडीए 518 रुपए कर दिया है।

न्यूनतम मजदूरी की नई दर निर्धारित (Uttarakhand News)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद 50 से ज्यादा श्रमिकों वाली इंजीनियरिंग इकाइयों और उद्योगों के लिए न्यूनतम मजदूरी की नई दर निर्धारित की गई है। जिन्हें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा। सचिन श्रीधर बाबू की तरफ से सारी अधिक सूचना के अनुसार इंजीनियरिंग इकाइयों में वेतन पुनरीक्षण पिछले लगभग 20 साल से नहीं हुआ था।

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राज्यपाल ने दी नई दरों को मंजूरी

सचिव श्रम की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय समिति का गठन हुआ था। जिसमें सरकार, नियोक्ता और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। यह बैठक 27 अप्रैल 2026 को हुई थी जिसमें सभी पक्षों की सहमति के बाद राज्यपाल ने नई मजदूरी दरों को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार की मजदूरी संहिता 2019 भी प्रभावित कर दी गई है। मजदूरी संहिता नियमावली 2026 के प्रख्यापन की कार्रवाई भी जारी है। आगे जाकर कभी भी वेतन का पुनर निर्धारण इन्हीं नए नियमों के तहत होगा।

क्या है नई दरें? (Uttarakhand News Today)

  • श्रेणी नया वेतन वडा सहित
  • अकुशल 13,800
  • अर्ध कुशल 15,000
  • कुशल 16,900

निजी प्रतिष्ठानों में क्या बदलाव हुए?

निजी संस्थाओं के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 15 मार्च 2024 को घोषित किया जा चुका है। उस दौरान प्रदेश के 1 लाख या ज्यादा आबादी वाले नगरों में ऑफिशियल कार्मिकों का न्यूनतम वेतन 12,539 रुपए अर्ध कुशल का 13,280 और कुशल का 14,023 रुपए। लिपिक वर्ग में श्रेणी एक का 15,275 श्रेणी 2 का 14,340

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इसके अलावा राज्य के अन्य भागों में प्रतिमाह मजदूरी और अकुशल के लिए 12,391 अर्ध कुशल के लिए 13,110 कुशल के लिए 13,838 लिपिक वर्ग में श्रेणी एक 5,035 और श्रेणी 2 का 14,139 रुपए तय किया गया था। सभी श्रेणियां के कर्मचारियों को 518 प्रतिमाह का अतिरिक्त परिवर्तन या महंगाई भत्ता जारी किया गया है।

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