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UKPSC Exam: परीक्षा के लिए केंद्रों के आसपास धारा-163 हुई लागू

UKPSC Exam: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा को लेकर उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग समूह-‘ग’) सेवा (सामान्य एवं महिला शाखा) विषयवार लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा-2025 होने वाली है। जिसके शांतिपूर्ण एवं नकलविहीन संचालन के लिए हरिद्वार नगर क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।

200 मीटर की परिधि में रोक प्रभावी रहेगी (UKPSC Exam News)

नगर मजिस्ट्रेट हर गिरि द्वारा जारी आदेश के अनुसार 12 जुलाई 2026 (रविवार) को आयोजित होने वाली परीक्षा पूर्वाह्न 9:00 बजे से 12:00 बजे तथा अपराह्न 2:00 बजे से 5:00 बजे तक संपन्न होगी। परीक्षा समाप्ति तक संबंधित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में रोक प्रभावी रहेगी।

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जनपद हरिद्वार के परीक्षा केंद्र सूची

जनपद हरिद्वार के परीक्षा केंद्र इस प्रकार हैं— परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार (हॉल संख्या-1, 2, 3, 4 एवं 5), पन्नालाल भल्ला म्यूनिस्पल इंटर कॉलेज, मायापुर, हरिद्वार, एस.वी.एम. इंटर कॉलेज, मायापुर, हरिद्वार, गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, निकट रेलवे फाटक, ज्वालापुर, हरिद्वार, ज्वालापुर इंटर कॉलेज, निकट रेलवे स्टेशन, ज्वालापुर, हरिद्वार, डॉ. हरिराम आर्य इंटर कॉलेज, निकट शंकराचार्य चौक, कनखल, हरिद्वार।

इन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध (UKPSC Exam Haridwar)

आदेश के तहत परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना पूर्व अनुमति पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस, सभा, धरना-प्रदर्शन, नारेबाजी, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग तथा निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि प्रदूषण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त हथियार, विस्फोटक एवं ज्वलनशील पदार्थ, आतिशबाजी तथा पोस्टर, बैनर, पंपलेट आदि लगाने या वितरित करने की अनुमति नहीं होगी।

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परीक्षा केंद्र परिसर में परीक्षार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन, सेल्युलर फोन, पेजर सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में केवल ड्यूटी पर तैनात अधिकारी, कर्मचारी एवं पुलिस बल को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
नगर मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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