Haridwar Kumbh: कैबिनेट के 13 फैसले, जानिए किस प्रस्ताव को मिली मंजूरी?

Haridwar Kumbh: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार के मेला नियंत्रण सभागार (सीसीआर) में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में युवाओं, बुनियादी सुविधाओं, प्रशासनिक सुधारों, बाढ़ सुरक्षा और आवास से जुड़े 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने सेवामुक्त अग्निवीरों की भर्ती में छूट से लेकर बाल वीरता पुरस्कार योजना और विधानसभा सत्र आयोजित करने तक कई अहम निर्णय लिए।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को हरिद्वार के सीसीआर सभागार में हुई कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। जानिए कैबिनेट के प्रमुख फैसले।
1. केंद्र सरकार का आभार: उत्तराखंड के विकास में निरंतर सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया गया।
2. प्राच्य शोध संस्थान: हरिद्वार के ऋषिकुल स्थित मदन मोहन मालवीय प्राच्य शोध संस्थान के विकास के लिए सोसायटी गठन को सैद्धांतिक मंजूरी मिली।
3. परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण पर फैसला: संबंधित अधिनियम में संशोधन कर मुद्रीकरण से प्राप्त आय का 92 प्रतिशत हिस्सा संबंधित सार्वजनिक अभिकरणों को देने की मंजूरी दी गई।
4. जन विश्वास संशोधन विधेयक: छोटे अपराधों और प्रक्रियात्मक गलतियों से जुड़े प्रावधानों में बदलाव के लिए द्वितीय उत्तराखंड जन विश्वास संशोधन विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी मिली।
बाढ़ मैदान नियमावली, अग्निवीरों को भर्ती में छूट से लेकर अन्य फैसले
5. बाढ़ मैदान नियमावली: बाढ़ संभावित क्षेत्रों में भूमि उपयोग और विकास गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई।
6. विधानसभा सत्र: वर्ष 2026 के तीसरे विधानसभा सत्र को आयोजित करने की मंजूरी मिली। इसकी तिथि और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।
7. अग्निशमन विधेयक: अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा विधेयक, 2026 को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी दी गई।
8. अग्निवीरों को भर्ती में छूट: समूह ‘ग’ के वर्दीधारी पदों पर सेवामुक्त अग्निवीरों के लिए नई नियमावली मंजूर हुई। इसमें 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के साथ लिखित परीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षा में छूट का प्रावधान किया गया।
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9. संस्कृति विभाग में बदलाव: विभागीय वित्तीय अधिकारों (haridwar kumbh news) से संबंधित व्यवस्था में संशोधन को मंजूरी दी गई।
10. 215 पदों की निरंतरता: स्वजल और राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के कुल 215 पदों की अवधि 1 मार्च 2026 से 28 फरवरी 2027 तक बढ़ाई गई।
11. आवासीय परियोजना को राहत: हरिद्वार के भगवानपुर स्थित ग्राम सिसौना की किफायती आवासीय परियोजना के लिए पहुंच मार्ग की चौड़ाई में 3 मीटर की छूट दी गई। अब 9 मीटर के बजाय 6 मीटर चौड़ा मार्ग मान्य होगा।
12. खसरा संख्या में सुधार: ऊधमसिंह नगर के बाजपुर स्थित ग्राम भौना इस्लामनगर में भू-उपयोग परिवर्तन संबंधी शासनादेश में खसरा संख्या की त्रुटि सुधारने को मंजूरी दी गई।
13. बाल वीरता पुरस्कार योजना: साहस, पराक्रम और मानवीय संवेदना का परिचय देने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार योजना को मंजूरी दी गई।
