Haridwar: खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे पर तारीख लिखना अनिवार्य

हरिद्वार

Haridwar: दीपावली के त्योहार के बीच मिठाई और बेकरी उत्पाद खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर है। अब दुकानों पर खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे एवं काउंटर पर निर्माण तिथि, अवसान तिथि और यूज बाई तिथि स्पष्ट रूप से लिखनी होगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यह व्यवस्था 26 अक्टूबर 2026 से अनिवार्य होगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की ताजगी और इस्तेमाल की निर्धारित अवधि की सही जानकारी उपलब्ध कराना है।

खाद्य कारोबारियों को नए नियमों की जानकारी दी गई (Haridwar)

नए निर्देशों के पालन को लेकर शुक्रवार को हरिद्वार के शंकर आश्रम स्थित मोहन जी की पूरी वाले के हॉल में खाद्य कारोबारियों के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के गढ़वाल मंडल के उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत ने की।

कार्यशाला में सहायक आयुक्त महिमानन्द जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार जैन और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चन्द्र टम्टा ने मिठाई निर्माताओं, विक्रेताओं और बेकरी कारोबारियों को आदेश के प्रावधानों की जानकारी दी।

ट्रे और काउंटर पर स्पष्ट लिखनी होंगी तारीखें

अधिकारियों ने बताया कि खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 17 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया था। इसके तहत खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे पर संबंधित तिथियां स्पष्ट रूप से अंकित करनी होंगी।

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खाद्य कारोबारियों को निर्देश दिए गए कि वे 26 अक्टूबर से नियमों का पूरी तरह पालन करें, ताकि ग्राहकों को उत्पादों के उपयोग की अवधि के बारे में जानकारी मिल सके और वे खरीदारी करते समय सोच-समझकर निर्णय ले सकें।

दीपावली पर गुणवत्ता और स्वच्छता पर जोर

त्योहारी सीजन को देखते हुए विभाग ने दुकानदारों को साफ-सफाई बनाए रखने, गुणवत्तायुक्त कच्चे माल का इस्तेमाल करने और खाद्य पदार्थों के उचित भंडारण के निर्देश भी दिए। अधिकारियों ने सुरक्षित एवं गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की।

कई क्षेत्रों के कारोबारियों ने लिया हिस्सा (Haridwar News)

कार्यशाला में ज्वालापुर, आर्यनगर, शिवमूर्ति चौक, मायापुर, कनखल, भूपतवाला, शिवालिक नगर, लक्सर, सुल्तानपुर, पथरी, बहादराबाद और खानपुर समेत विभिन्न क्षेत्रों के मिठाई एवं बेकरी कारोबारी शामिल हुए। विभाग ने कारोबारियों से निर्धारित समयसीमा के भीतर नए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा।

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