ऋषिकेश

Bhu Kanoon: नए भू-कानून में सख्त प्रावधान, पोर्टल कसेगा शिकंजा

Bhu Kanoon: उत्तराखंड में भू कानून के लागू होने के बाद बाहरी लोग प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाएंगे। नए भू कानून में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार का सख्त भू कानून अधिसूचना जारी होते ही प्रदेश भर में लागू हो गया है। नया कानून प्रभावी होते ही राज्य के 11 जिलों में उत्तराखंड से बाहर के लोग कृषि और उद्यान की भूमि (Bhu Kanoon Details) नहीं खरीद सकेंगे। 

भू-कानून पोर्टल होगा तैयार

राजस्व विभाग भू-कानून पोर्टल तैयार कर रहा है। इस पर बाहर के लोगों की जमीन खरीद (Bhu Kanoon Latest Update) का पूरा ब्यौरा डाटा के रूप में रहेगा। नए कानून के अनुसार, दूसरे प्रदेशों के लोग अथवा परिवार नगर निकायों की सीमा से बाहर भी ढाई सौ वर्ग मीटर तक की जमीन खरीद सकेंगे। इसके लिए भी उन्हें बाकायदा कानूनी शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ ही इस संबंध में तय की गई सभी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसके तहत अगर दूसरे राज्य के व्यक्ति ने कानूनी प्रक्रिया से गुजर कर जमीन खरीदने के बाद उसका सही तरह से इस्तेमाल नहीं किया तो उसकी जमीन सीधे तौर पर जब्त कर ली जाएगी। 

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Bhu Kanoon पोर्टल कसेगा शिकंजा

नए कानून को सख्ती से लागू करने के लिए भू-कानून पोर्टल (Uttarakhand News) भी तैयार किया जा रहा है। इसमें पूरे राज्य में बाहरी लोगों की जमीन खरीद का हर ब्यौरा दर्ज होगा। पोर्टल पर नया ब्यौरा दर्ज होने के बाद पुराने ब्योरे भी दर्ज किए जाएंगे। जिलों को भी जमीन खरीद का ब्यौरा नियमित रूप से पोर्टल पर दर्ज करना होगा। 

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कृषि और उद्यान भूमि बचाने के साथ निवेश पर फोकस

नए भू-कानून (New Bhu Kanoon) में उत्तराखंड की पर्वतीय क्षेत्रों की कृषि और उद्यान की भूमि को बचाने के अलावा उद्योग और निवेश को बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा, उच्च शिक्षा, होटल, सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साफ किया गया है कि इन कार्यों के लिए किसी भी सूरत में कृषि और उद्यान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा।

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