Nainital: भू-कानून से रहे सावधान! बेवजह की चालाकी पड़ेगी भारी
Nainital: उत्तराखंड में भू-कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के एक मामले में नैनीताल जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने ग्राम सतबूंगा स्थित ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश जारी किए हैं। जांच में सामने आया है कि संबंधित परिवार के नाम पहले से ही निर्धारित सीमा तक भूमि दर्ज होने के बावजूद भी अतिरिक्त जमीन खरीदी गई थी।
दूसरी जगह खरीदी ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि (Nainital)
मामले की जांच उप जिलाधिकारी नैनीताल स्तर से कराई गई। जिसमें सामने आया कि पूनम त्रिखा, निवासी बल्लभगढ़, हरियाणा के नाम ग्राम खपराड़ में श्रेणी-एक (ग) की 500 वर्ग मीटर भूमि पहले से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। इसके बाद उनके पति राकेश द्वारा ग्राम सतबूंगा में ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि का क्रय किया गया। जांच में इस अतिरिक्त भूमि खरीद को भू-कानून के तहत निर्धारित सीमा के उल्लंघन से जुड़ा पाया गया।
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दंपति ने किया अलग रहने का दवा
सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों (uttarakhand news) की तरफ से पति-पत्नी के अलग-अलग रहने का पक्ष रखा गया। हालांकि, जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व ने न्यायालय के समक्ष बताया कि दोनों के बीच विधिक रूप से विवाह विच्छेद नहीं हुआ है। राजस्व पक्ष के मुताबिक, पूनम त्रिखा के नाम ग्राम खपराड़ की 500 वर्ग मीटर भूमि अब भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। ऐसे में पति के नाम से दूसरे जगह में खरीदी गई अतिरिक्त ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि को निर्धारित सीमा के उल्लंघन के रूप में देखा गया।
दस्तावेजों की हुई जांच (Nainital News)
जिला प्रशासन ने मामले से जुड़े राजस्व अभिलेखों, भूमि संबंधित दस्तावेजों और दोनों पक्षों के तर्कों का परीक्षण किया है। जांच रिपोर्ट और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया की अतिरिक्त भूमि का क्रय भू कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। सभी दस्तावेजों और पक्षों की सुनवाई के बाद जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रियल ने ग्राम सतबूंगा स्थित ढाई सौ वर्ग मीटर भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में निहित करने के आदेश दिए हैं।
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एसडीएम नैनीताल को रिकॉर्ड अपडेट करने के निर्देश
जिला मजिस्ट्रेट ने उप जिला अधिकारी नैनीताल को भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही संबंधित भूमि का कब्जा राज्य सरकार के पक्ष में लेने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
यह कार्रवाई उत्तराखंड में भू कानून (bhu kanoon) के प्रावधानों के पालन को लेकर प्रशासन की सख्ती को दर्शाती है। भूमि खरीद से जुड़े मामलों में राजस्व रिकॉर्ड, निर्धारित सीमा और कानूनी स्थिति की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जा रही है।

